संतोष ठाकुर/तखतपुुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला तखतपुर में किया गया । जहां पर प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर सुमित कुमार सोनी ने विद्यालय की छात्राओं को बताया कि संविधान 39 ए के तहत सभी को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है ।इसके लिए उन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिया। आगे उन्होंने बताया कि समाज में सभी को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है । यदि उसका मान भंग करता है तो कानून उसे उचित दंड भी देता है । अपने ऊपर हुए अपराध को कभी नहीं छुपाना चाहिए नहीं तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं। उन्होंने बताया कि किसी छात्रा का यदि कोई पीछा करता है, मोबाइल से फोटो खींचता है, या अश्लील मैसेज भेजता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे थाने में जाकर शिकायत कर सकते हैं ।और पुलिस की ओर से उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी । उन्होंने बताया कि यदि कोई गरीब जो वकील खड़ा नहीं कर सकता है इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है। जो केस की पैरवी करता है । साइबर क्राइम वाहन अधिनियम आदि की जानकारी दी। शासकीय अभिभाषक दिग्विजय दयाल ने किस तरह से कानूनी सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण से ले सकते हैं इस पर विस्तार से बताया। थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने छात्राओं को वाहन चलाते समय सावधानी रखना तथा बिना वाहन लाइसेंस के वाहन न चलाने की अपील किया। इस शिविर का संचालन व्याख्याता जितेंद्र शुक्ला और आभार प्रदर्शन मिनाज खान ने किया। इस अवसर पर प्रवीण दुबे,एसके पांडे ,हूप सिंह ,मीनाक्षी शर्मा ,कामिनी गुप्ता ,मीनाक्षी बनर्जी, पारुल ठेठवार सहित छात्राएं उपस्थित रहे।
विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला तखतपुर में किया गया
