कवर्धा : छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सोमवार को एक दुष्कर्मी को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने 15 साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। वारदात करीब 3 साल पुरानी है। इसके बाद करीब दो साल से कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी। इस बीच हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी, लेकिन विशेष जज वेन्सेस्लास टोप्पो के सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।चिल्फी क्षेत्र के एक गांव में साल 2019 का मामला है। ग्राम राजाढ़ार निवासी मनोज धूलिया (21) ने 15 वर्ष 10 माह 22 दिन की लड़की को शादी का झांसा दिया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी ने 9 सितंबर में FIR दर्ज करा दी। मनोज 13 सितंबर 2019 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक जेल में रहा है। इस प्रकरण में कोर्ट ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिए हैं।अंतिम सुनवाई के दिन मनोज कोर्ट में मौजूद रहा। फैसला आने के बाद उसे जेल भेजा गया। जेल दाखिल करने से पहले कोरोना जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव रहाी। विशेष न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो ने 35 पन्नों में यह फैसला दिया है। कोर्ट में इस मामले को लेकर अब तक 32 बार पेशी हुई थी। बीते 22 जुलाई को अंतिम सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने 2 अगस्त को फैसले का दिन तय किया था।लॉकडाउन के बाद जिला कोर्ट में लगातार फैसले आ रहे है। बीते माह कई बड़े मामलों में फैसले भी आए है। लॉकडाउन के कारण गवाही में काफी देरी हुई थी। लेकिन अब पुराने मामले में फैसले आने का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में भी कई प्रकरण के फैसले भी आएंगे।
2 साल बाद बच्ची के दुष्कर्मी को मिली उम्रकैद की सजा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत, दो साल से कोर्ट में मामले की हो रही थी सुनवाई
