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फसल बीमा योजना की जानकारी देने प्रचार वाहन रवाना, कलेक्टर ने दिखाई हरी झण्डी

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  • बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, पिछले साल किसानों को मिला 2.91 करोड बीमा लाभ़

पुरुषोत्तम कैवर्त/कसडोल : किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने और उन्हें बीमा कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दो ’प्रचार रथ’ गांवों की ओर रवाना किये गये। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर से कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने इन वाहनों को हरी झण्डी दिखाई। उन्होंने कहा कि मौसम की अनिश्चितताओं के बीच आमदनी सुरक्षित रखने के लिए हर किसान को बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर जिला पंचायत की सीईओ डाॅ. फरिहा आलम सिद्धिकी एवं उप संचालक कृषि संतराम पैकरा भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में पिछले खरीफ सीजन 2020 में लगभग 21 हजार किसानों को फसल क्षति के रूप में 2 करोड़ 91 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। उप संचालक कृषि श्री पैकरा ने बताया कि इस वर्ष 2021 में बीमा के लिए ग्राम को ईकाई माना गया है। धान सिंचित में 50 हजार प्रति हेक्टेयर और असिंचित धान में 38 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर की बीमा की जायेगी। सिंचित धान के लिये 1 हजार रूपये और असिंचित के लिए 750 रूपये प्रीमियम जमा कराना होगा ।अ धिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक को घोषणा पत्र के साथ फसल बुवाई की पुष्टि का प्रमाण पत्र (जो क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज, बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र, नवीनतम् भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड आदि) देना अनिवार्य होगा। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी हस्ताक्षरीत घोषणा पत्र 08 जुलाई, 2021 तक संबंधित बैंक अथवा सोसायटी संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। इस वर्ष फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि ने किसानों से अनुरोध किया है कि आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत अधिक से अधिक सहभागी बनते हुए धान सिंचित तथा असिंचित फसलों का बीमा अवश्य करावें, जिससे कि मौसम के अनिश्चित्ता से होने वाली नुकसान की स्थिति में फसल बीमा से आर्थिक क्षति पूर्ति सहित लाभ मिल सकें।

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