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कोरोना से मौतों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को मुआवजा देना ही होगा, मुआवजा कितना होगा, यह केंद्र सरकार तय करे

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे. हालांकि, ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है. अनुग्रह राशि प्रदान न करके एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी. केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे सरकार का खजाना खाली हो सकता है. सरकार ने कहा था कि हमारा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है.

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