प्रांतीय वॉच

गरियाबंद में दुकानों का संचालन अब रात्रि 8 बजे तक

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किरीट ठक्कर/गरियाबंद। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं सह – पठित एपिडेमिक एक्ट के तहत आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे , कोविड – 19 संक्रमण की स्थिति में क्रमशः सुधार की स्थिति को देखते हुये , पूर्व में जारी उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये , पूर्ववर्ती कंडिका 02 , 03 एवं 12 , 13 को विलोपित करते हुये नवीन कंडिका स्थापित की गई है। कंडिका 2 के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें शॉपिंग मॉल व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुपर मार्केट सुपर बाजार फल एवं सब्जी मंडी शो – रूम , मदिरा दुकानें क्लब ,ठेला, सेलून , ब्यूटी पार्लर, स्पा ,जिम , पार्क इत्यादि अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि आठ बजे तक खोले जा सकते है। रविवार को अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक लॉक डाउन रहेगा।

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