बिलासपुर। जिले के दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डा सारांश मित्तर नेआज एक आदेश जारी कर बिलासपुर जिले में रविवार को भी रात्रि 8 बजे तक सभी बाजार माल दुकाने और सब्जी बाजार आदि खुले रहने की छूट दे दी है। इस आदेश के मुताबिक और दिनों की तरह रविवार को रात्रि 8 बजे तक सभी प्रकार के व्यवसाय दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों खुले रह सकेंगे। लेकिन रात्रि को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रविवार को ही और दिनों की तरह बंदी का आदेश जारी रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के पीडीएफ फाइल का स्क्रीनशॉट साथ में दिया जा रहा है।
अब से रविवार रात 8 बजे तक बिलासपुर में खुले रहेंगे बाजार माल और व्यापारिक प्रतिष्ठान
