किरीट ठक्कर/गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा आज 22 मई रविवार को लॉक डाउन के संबंध में नया संशोधित आदेश जारी किया गया है। नये आदेश के तहत अब जिले में कपड़ा जूता हार्डवेयर सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल जनरल स्टोर्स बर्तन आदि की दुकानें आदि की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही जिले में संचालित सभी बैंक शाखाएँ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किये जायेंगे। बैंको में उक्त समय में सभी प्रकार का लेनदेन किया जा सकता है। ग्रीष्म कालीन धान की फसल कटाई को देखते हुये , रबी फसलों की खरीदी बिक्री के मद्देनजर कृषि उपज मंडियों को ,सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। होटल रेस्टोरेंट परिसर में विवाह समारोह आयोजित किये जा सकतें है किंतु इस प्रकार के समारोह के लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी साथ ही आयोजन में केवल 10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।
अब खुलेंगी कपड़े जूते सोना चांदी की दुकानें, बैंको का कामकाज भी होगा संचालित
