प्रकाश नाग /केशकाल : केशकाल विधानसभा के पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ध्रुव ने कोविड -19 के आपदा को देखते हुए गरीब जनता को राहत पहुंचाने के मंशा से निःशुल्क चावल देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किये गये घोषणा और उसके क्रियान्वन मे जमीन-आसमान का अंतर होने पर आश्चर्य जाहिर करते दोनों सरकार के आदेश का यथार्थ में पालन करवाते सही मात्रा में चांवल दिये जाने की मांग किया है।
अनेक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अब तक नही पहुंचा है पर्याप्त खाद्यान्न
पूर्व विधायक के.के ध्रुव का कहना है कि अंत्योदय राशनकार्डधारियों के अतिरिक्त प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त चावल प्रदाय नहीं किया जा रहा है या कमतर किया जा रहा है। छ.ग सरकार द्वारा कोविड 19 के संक्रमण काल में प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु माह मई व जून में चांवल का निःशुल्क वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के परिपालन में माह मई व जून में अत्ंयोदय राशन कार्ड , प्राथमिकता वाले कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड एवं निराश्रित तथा निःशक्तजन को राशन कार्ड में निःशुल्क वितरण हेतु चावंल का आबंटन माह मई व जून के प्रत्येक माह के लिए 1.97 लाख टन का आबंटन 23 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। लेकिन अब तक अनेक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त आबंटन के अतिरिक्त माह मई एवं जून 2021 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम तथा छ.ग खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जारी राशन कार्डधारियों को राहत देने के लिए दिनांक 6 मई 2021 को अतिरिक्त चांवल का आबंटन जारी किया गया। जिसके आधार पर माह मई व जून 2021 के दौरान विभिन्न राशन कार्डधारियों को निम्नानुसार निःशुल्क चांवल की पात्रता है।
प्राथमिक राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल की पात्रता
ध्रुव ने बताया कि एक सदस्य वाले प्राथमिक राशन कार्डधारियों को माह मई एवं जून का 20 कि0ग्रा0 आबंटित किया गया है। अतिरिक्त चावल की पात्रता नहीं। जब कि केन्द्र सरकार द्वारा 5 कि0ग्रा0 प्रति सदस्य प्रति माह निःशुल्क चांवल देने का निर्णय लिया है । इस प्रकार इन्हें 10 कि0ग्रा0 अतिरिक्त चांवल की पात्रता होनी चाहिए थी। इसी प्रकार से दो सदस्य वाले प्राथमिक राशन कार्डधारियों को माह मई एवं जून में 20 कि0ग्रा0 अतिरिक्त चांवल की पात्रता होनी चाहिए थी। तीन सदस्य वाले प्राथमिक राशन कार्डधारियों को इस प्रकार इन्हें 30 किलो अतिरिक्त चांवल की पात्रता होनी चाहिए थी। चार सदस्य वाले राशन कार्डधारियों को 40 कि.ग्रा अतिरिक्त चांवल की पात्रता होनी चाहिए थी। पांच सदस्य वाले राशन कार्डधारियों को 50 कि.ग्रा अतिरिक्त चांवल की पात्रता होनी चाहिए। छः सदस्य वाले राशन कार्डधारियों को 60 कि.ग्रा अतिरिक्त चांवल की पात्रता होनी चाहिए। पांच या पांच से अधिक सदस्य वाले प्राथमिक राशनकार्ड में 5 कि0ग्रा0 प्रति सदस्य प्रति माह निःशुल्क चांवल देने का निर्णय लिया है। पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ध्रुव ने कोविड-19 के प्रथम दौर के दरम्यान भी गत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा अंत्योदय कार्डधारी गरीबी रेखा कार्ड धारी एवं प्रवासी मजदूरों को फ्रि में वितरंण करने इस वर्ष भी आबंटित किये गये चांवल के बारे में धरातल स्तर पर जांच करने की मांग किया है।