प्रांतीय वॉच

गरियाबंद जिले में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन शो-रूम खुलेंगे 

किरीट ठक्कर/गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेश कुमार क्षीरसागर ने जिले में लाॅकडाउन हेतु पूर्व जारी आदेश में आंशिक छुट देते हुए शर्तो के साथ दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के शो-रूम खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार शो-रूम का संचालन प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कोरोना वायरस (कोविड)-19 संकमण के रोकथाम हेतु पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना होगा। शो-रूम के बाहर पर्याप्त मात्रा में पानी व हाथ धोने की व्यवस्था व हैण्ड सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। शो-रूम परिसर में अधिक व्यक्ति जमा नही होगें। कोरोना वायरस (कोविड)-19 के रोकथाम व जागरूकता हेतु शो-रूम के बाहर पोस्टर/बैनर इत्यादि रखना अनिवार्य होगा । शो-रूम के स्टाफ व ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । किसी भी स्टाफ/ग्राहक में करोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उन्हें शो-रूम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि कोई स्टाफ अथवा शो-रूम संचालक कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो शो-रूम सील किया जायेगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। उक्त किसी भी कंडिका का उल्लंघन होने पर शो-रूम संचालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जाकर शो-रूम सील की जा सकेगी। जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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