सन्नी खान/बालोद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है:- भारतीय जीवन बीमा निगम और सभी जनरल इंश्योरेंश के कार्यालय को अपने कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति दी गई है। डाकघर/बैंक में अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ अपने कार्यालयीन समय पर टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।
big news : भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंश, डाकघर व बैंक को कार्यालयीन समय में संचालन की दी गई अनुमति
