बालकृष्ण मिश्रा/सुकमा : सुकमा जिले के छिन्दगढ़ तहसील में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन किये जाने के परिणामस्वरुप 09 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 269 व 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पोन्दूम के आश्रित पारा अरकातोंग के निवासी 18 मजदूरों को कोविड सुरक्षा के दृष्टि से प्राथमिक/माध्यमिक शाला पोन्दुम में क्वारंअींन किया गया था। सभी मजदूर 30 अप्रैल की रात्रि लगभग 3ः00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के क्वारंटींन केन्द्र से भागकर अपने आवास चले गए। जो क्वारंटींन के नियमों का उल्ल्ंघन है। मामले की सूचना मिलने पर संबंधित क्वारंटींन केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा समस्त 18 मजदूरों के खिलाफ रिर्पोट दर्ज की गई। जिसमें से 09 बालिग मजदूरों के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन करने और क्वारंटींन केन्द्र से भागने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 व 270 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
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