आफ़ताब आलम /बलरामपुर : कोविड 19 संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हरसंभव मदद के प्रयास करने निर्देश दिए गए हैं वर्तमान में जिला बलरामपुर रामानुजगंज में धारा 144 लागू है बलरामपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार संपूर्ण अनुभाग तहसील जनपद क्षेत्र बलरामपुर अंतर्गत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान एवं दूकाने प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के शर्तों के अधीन खोले जा सकेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद सभी स्थानीय परिवहन जैसे आटो रिक्शा बंद रहेंगे अतिआवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल पेट्रोल पंप को छूट प्राप्त रहेगी। निर्धारित समय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही कि जाएगी।
बलरामपुर में अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दूकानें, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही, आदेश जारी
