पुलस्त शर्मा/ मैनपुर : कलेक्टर जिला गरियाबंद के आदेश संपूर्ण जिले मे धारा 144 लागू होने के बाद एवं मैनपुर अनुविभाग के अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरुप अनुविभागीय अधिकारी एवं इंसींडेंट कमांडर मैनपुर सुरज कुमार साहू ने मैनपुर अनुविभाग के संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र के भीतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का आदेश जारी करते हुए दुकानो के संचालन में सामाजिक दूरी एवं कोविड 19 गाईडलाईन का पालन करने निर्देश जारी किये है। यह आदेश 6 अप्रैल से लागु होगा एसडीएम मैनपुर सुरज कुमार साहू द्वारा जारी आदेश के तहत मैनपुर अनुविभाग के संपूर्ण क्षेत्र अंतर्गत व्यापारिक प्रतिष्ठानो/दुकानो के खुले रहने का समय प्रात 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, इसी प्रकार रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेकअवे और होम डिलीवरी के लिए सबेरे 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चाय नास्ता, गुपचुप चाट आईसक्रीम एवं अन्य सभी ऐसे ठेले जो खाद्य सामग्री प्रदार्थ का विक्रय करते है वे उपभोक्ताओं को केवल पार्सल सेवा प्रदाय करेंगें, मैनपुर अनुविभाग के अंतर्गत संपूर्ण सप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेगी, दुकानो के सामने सामाजिक दूरी हेतु पर्याप्त व्यवस्था जैसे रस्सी बांधना गोले लगाना तथा सेनेटाईजर साबुन पानी आदि रखना अनिवार्य होगा, आदेश अनुसार अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों/दुकानें जैसे पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स एवं शासकीय प्रतिष्ठानें दुकानें उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। बस आपरेटर्स आरटीओं के समस्त नियमों का पालन करेंगें तथा नियमित रूप से पैसेंजर तथा गाड़ी के सैनिटाईजेशन सुनिश्चित करेंगें।
एसडीएम ने जारी किया आदेश दुकानो के खुले रहने का समय प्रात 6 बजे से शाम 6 बजे तक

