प्रांतीय वॉच

जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की कोविड टेस्टिंग सुनिश्चित करने कलेकटर ने दिए निर्देश

Share this

* यात्री बसों के लिए 4 स्टॉप निर्धारित*

*ऑटो चालकों को हर दस दिन में करवाना होगा कोविड टेस्ट

(सुकमा ब्यूरो ) बालकृष्ण मिश्रा l प्रादेशिक स्तर और सीमावर्ती जिलों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुकमा जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी विनीत नंदनवार ने अन्य जगहों से आने वाले आगुंतकों का अनिवार्य रूप से कोविड जांच किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने आज समय सीमा बैठक में समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को कोविड रोकथाम हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए है।

*यात्री बसों के लिए केवल 4 स्टॉप निर्धारित*

नंदनवार ने जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के किए दूसरे जगहों से आने वाले लोगो के कोविड जांच सुनिश्चित किए जाने हेतु यात्री बसों के लिए 4 स्थान निर्धारित किए है। यात्री बस केवल छिंदगढ़, सुकमा, दोरनापाल एवं कोंटा बस स्टैंड पर ही रोकी जाएंगी। बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आगंतुकों का कोविड जांच किया जाएगा तथा अन्य आवश्यक जानकारी ली जायेगी।

*ऑटो चालकों और दुकानदारों का भी होगा नियमित तौर पर कोरोना जांच* 

उन्होंने जिले भर के ऑटो चालकों का हर 10 दिन के अंतराल में नियमित तौर पर कोरोना जांच किए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया है। वहीं समस्त दुकान संचालकों का हर 15 दिवस में कोरोना जांच किया जाएगा। दुकान संचालकों द्वारा कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में दुकान सील करने के सख्त निर्देश दिए उन्होंने किसी भी व्यक्ति या दुकान संचालक द्वारा कोविड रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर महामारी कानून 1897 के तहत आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं किसी भी व्यक्ति द्वारा होम आइसोलेशन का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *