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ग्राम पंचायत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन 

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समैया पागे/ बीजापुर : जिले में महिलाओं के शसक्तिकरण हेतु ग्राम पंचायतों में महिलाओं एवं बच्चों के के संरक्षण हेतु कानूनी अधिकारों की जानकारी का प्रचार-प्रसार कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में करने हेतु कलेक्टर रितेश अग्रवाल द्वारा महिला एवं बाल विकास अधिकारी लुपेन्द्र महिनाग को निर्देशित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ग्राम पंचायत इलमिडि के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत की महिलाएं स्व सहायता समूह की महिलाएं किशोरी बालिकाओं, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों को शिविर का आयोजन कर कानूनी अधिकारों- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, मानव तस्करी निषेध अधिनियम,महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 2012,बाल सुरक्षा तंत्र, किशोर न्याय अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या,बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण, जाति भेदभाव, बच्चा गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया, महिलाओं एवं बच्चों की खरीद फरौद करना, घरेलू हिंसा अधिनियम,टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, सखी वन स्टाप सेंटर, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण निवारण, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोर-किशोर सशक्तिकरण, पलायन पंजी संधारण के संबंध में प्रचार-प्रसार कर जागरूक किया गया। ग्राम पंचायतों में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः स्कूल से जोडकर सशक्तिकरण किया जाना है। ग्राम पंचायतों पर कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने के लिए जिले में बीजापुर सुपोषण मिशन का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने के लिए 01 से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती माताओं,शिशुवती माताओं, शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं, 15 से 49 आयुवर्ग की एनीमिक महिलाओं को ऑगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से गर्म भोजन एवं पौष्टिक फोर्टिफाईड चिक्की व बिस्किट भी प्रदाय किया जा रहा है। गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए बाल संदर्भ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों को अनैतिक व्यापार एवं ग्राम पंचायतों से प्रलोभन देकर दूसरे जगह ले जाने का कार्य गिरोह द्वारा किया जाता है। इस पर सभी लोगों को किसी की बातों पर आकर बिना सोचे समझे, कार्य पर नहीं जाना है। जब भी आप लोग कार्य पर जाएंगे तो गा्रम पंचायत में संधारित पलायन पंजी में अपना नाम और जिस स्थान पर कार्य के लिए जा रहे हैं, उस जगह का नाम, जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उसका स्पष्ट उल्लेख करने के साथ ही जिस व्यक्ति के माध्यम से जाया जा रहा है। उसका नाम, मोबाईल नम्बर,पता अवश्य अंकित करें। जब कभी भी बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का शोषण हो तो बच्चों से संबंधित हेल्प लाईन 1098 एवं महिलाओं से संबंधित हेल्प लाईन 181 में कॉल कर जानकारी दिया जा सकता है। उक्त जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता, राजकुमार निषाद एवं सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों को दिया गया।

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