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बासागुड़ा-जगरगुण्डा एरिया कमेटी के मिलिशिया सदस्य किया आत्मसमर्पण

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समैया पागे/ बीजापुर। उप महानिरीक्षक ऑप्स केरिपु कोमल सिंह, पुलिस अधीक्षक बीजापुर कमलोचन कश्यप, कमांडेंट 229 विवेक भण्डराल के मार्ग दर्शन में जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत् बासागुड़ा-जगरगुण्डा एरिया कमेटी के मिलिशिया सदस्य आयतु कारम पिता स्व0बुधरू उम्र 30 वर्ष निवासी बुड़गीचेरू तालाबपारा, थाना बसागुडा, जिला बीजापुर ने आज दिनांक 04.03.2021 को उप महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स श्री कोमल सिंह, अति0पुलिस अधीक्षक पंकज शुक्ला, उप कमांडेंट संजय कुमार सिंह, उप कमांडेंट राजशेखर रावत केरिपु 229 , आशीष कुंजाम उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स के समक्ष माओवादियो की खोखली विचारधारा, जीवन शैली, भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना से तंग आकर तथा छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया । माओवदी संगठन में कार्य का विवरण 2012 में माओवादी संगठन में शामिल हुआ । वर्ष 2013 में बासागुड़ा-जगरगुण्डा एरिया कमेटी में मिलिशिया सदस्य की जिम्मेदारी दी गई । संगठन में एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक चिट्टी पहुचाना, पुलिस बल की रेकी करना एवं आने जाने के रास्ते में आईईडी प्लांट का काम करना । माओवादी घटना में शामिल वर्ष 2013 में एसजेडसी हिड़मा के साथ मिनपा केरिपु कैम्प पर हमले में शामिल वर्ष 2014 में प्लाटून नम्बर 09 विज्जा के टीम के साथ चिन्नागेलुर के जंगलों में पुलिस पार्टी के साथ मुठभेड़ जिसमें 02 जवान घायल हुए थे। वर्ष 2014 में पुवर्ती के जंगलों में हेलीकाप्टर पर हमला जिसमें 01 जवान शहीद हुआ था , इस घटना में प्लाटून नम्बर 09, 10 व बासागुड़ा-जगरगुण्डा एलजीएस की टीम शामिल थी। जिले में पंजीबद्ध अपराध एवं जारी स्थाई वारंट थाना बासागुड़ा के अपराध क्रमांक 09/2013 धारा 3, 4 विस्फोटक पदाथ अधिनियम थाना बासागुड़ा के अपराध क्रमांक 27/2015 धारा 307, 147, 148, 149 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट इसके अतिरिक्त इसके विरूद्ध 02 स्थाई वारंट भी थाना बासागुड़ा में लंबित है । संगठन में परिवार से मिलने नही देने, माआवादियों की विचारधारा, जीवन शैली एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहारसे त्रस्त होकर, भारत के सविधान में विश्वास रखते हुये, छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आयतु कारम द्वारा पुलिस के समक्ष समर्पण किया गया । समर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन हेतु शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत् रू 10000/-(दस हजार रूपये) नगद प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया गया।

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