नई दिल्ली। मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50 प्रश कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्वीमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाडिय़ों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन-जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनके लिए अलग से रिवाइज्ड एसओपी जारी की जाएगी। सरकार ने अभी एसओपी जारी करने की तारीख नहीं बताई है।
गाइडलाइन के अहम पॉइंट्स
- सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी।
- डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
- जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगी।
- इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर गृह मंत्रालय की सलाह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगा।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
- पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही एसओपी जारी की जा चुकी हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल, रिलीजस, स्पोट्र्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल गैदरिंग के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की गाइड लाइन के मुताबिक अनुमति दी जायेगी।