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अदालत की अवमानना:गृह विभाग के प्रमुख सचिव को बिलासपुर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, प्रमोशन में उम्र की सीमा से जुड़े नियम का है मामला

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बिलासपुर : हाईकोर्ट ने एक फैसले को ना मानने के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव और संचालक लोक अभियोजन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई। यह प्रकरण प्रमोशन में उम्र चंद्रकांत गिरी गोस्वामी, नटराज पांडेय, अनिल गोस्वामी और आरती मिश्रा ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 2019 में दायर हुई इस याचिका में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए उम्र की सीमा 40 वर्ष किए जाने की शिकायत की गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पदोन्नति मुख्यतः अनुभव पर आधारित होती है। उम्र सीमा रखने की वजह क्या है यह साफ नहीं होता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के खिलाफ है।

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