आफताब आलम/ बलरामपुर : विकासखण्ड बलरामपुर के बोदीटोला गांव में नाबालिग बालिका की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। स्थानीय चाईल्ड लाइन 1098 को सूचना मिली कि ग्राम बोदीटोला थाना बलरामपुर में एक 17 वर्षीय नाबालिक लड़की का विवाह कराया जा रहा है, चाईल्ड लाइन द्वारा इसकी पूरी जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, बाल कल्याण समिति तथा पुलिस चैकी गणेशमोड़ को दिया गया। जिसके उपरान्त चाईल्ड लाइन से केन्द्र समन्वय बसंत कुमार विश्वास, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना पर्यवेक्षक की संयुक्त टीम द्वारा गांव जाकर बाल विवाह को रोका गया एवं चाईल्ड लाइन टीम ने बालिका के परिजनो को समझाईश दी कि बाल विवाह कानूनन रूप से अपराध है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक-बालिका का विवाह करना अपराध की श्रेणी में आता है। चाइल्ड लाइन के ही प्रयासों का परिणाम है कि बालिका की शादी रूक गई तथा उसके पिता ने बालिग होने पर ही बालिका की शादी कराने का इकरारनामा दिया। केन्द्र समन्वय बसंत कुमार ने बताया कि विवाह में शामिल पंडित, बाजा वाले, टेंट वाले, बाराती, घराती सहित पूरे नाते-रिश्तेदारों को सजा हो सकती है। साथ ही कम उम्र में विवाह होने पर लड़की को शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाईल्ड लाइन टीम के समझाइश उपरांत बालिका के पिता द्वारा लिखित में इकरार कर बेटी की शादी को स्थगित कर दिया गया।
चाईल्ड लाइन की पहल पर रूकी नाबालिग की शादी
