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कोरबा के कुख्यात आरोपी चिन्ना पांडेय को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरिप्तार

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  • अतरमरा गोलीकांड का आरोपी 21 अपराधों में रहा है संलिप्त

किरीट ठक्कर/ गरियाबंद : छत्तीसगढ़ के तीन जिलों बिलासपुर ,कोरबा तथा रायपुर की पुलिस विभिन्न अपराधों के आरोपी जिस कुख्यात चिन्ना पांडेय को ढूंढ रही थी उसे गरियाबंद पुलिस ने नागपुर से गिरिप्तार किया है। आज प्रेस वार्ता के दौरान एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि ग्राम अतरमरा गोलीकांड के आरोपी चिन्ना की गिरिप्तारी के लिए जिला पुलिस द्वारा तीन टीम बनाई गई थी। दो टीम जहाँ आरोपी को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों, नगरों में तलाश रही थी वही एक अन्य टीम दूसरे प्रदेशों में पतासाजी कर रही थी। लगातार की जा रही पता तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के नागपुर में होने की जानकारी मिली।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में गरियाबंद पुलिस के निरीक्षक बसंत बघेल , प्रधान आरक्षक ललित साहू ,आरक्षक चमन कुर्रे , आ जितेंद्र निर्मलकर , कवींद्र सिन्हा , भानुप्रताप रात्रे ,मनोज कुर्रे , सैनिक रेखराम साहू साथ ही जिला सायबर टीम के प्रधान आरक्षक अंगदराव ,आरक्षक जय प्रकाश मिश्रा सुशील पाठक दीप्तनाथ प्रधान यादराम ध्रुव लव कुमार ध्रुव सतीश यादव रवि सिन्हा वाहन चालक राघवेंद्र तोमर की टीम ने अतरमरा गोलीकांड के आरोपी चिन्ना पांडेय को उसके अन्य सहयोगियों ताराचंद साहू व मनीष यादव के संरक्षण में गणेश पैठ नागपुर से गिरिप्तार किया है।
गरियाबंद पुलिस की टीम ने आरोपियों को घटित घटना दिनांक के 10 दिनों में ही गिरिप्तार कर सफलता अर्जित की है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को जिले के पुलिस कप्तान द्वारा 10 हजार रुपये नगद ईनाम की घोषणा की गई है।

पिस्टल व वाहन जप्त
जिले के थाना पांडुका अंतर्गत ग्राम अतरमरा में 29 नवम्बर को एक शादी समारोह में सम्मिलित होने आये , कोरबा निवासी चिन्ना पांडेय ने पुरानी रंजिश को लेकर पांडुका निवासी सन्नी शर्मा पर हत्या की नियत से गोली चला दी थी और फरार हो गया था। पांडुका थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 125 / 20 धारा 307 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। इस मामले में गिरिप्तार आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल , एक कार क्रमांक सीजी 12 बीसी 4134 तथा स्कार्पियो सीजी 13 एजे 6514 तथा संरक्षण स्वरूप नगद रकम प्राप्त उपहार के 30 हजार रुपये मनीष यादव से बरामद किये गये। ताराचंद साहू को आरोपी को संरक्षण देने एवं नागपुर होटल ले जा कर छुपाने तथा मनीष यादव द्वारा आरोपी को छुपाने मे प्राप्त उपहार के कारण धारा 213 भादवि के तहत गिरिप्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। विदित हो कि ताराचंद व मनिष यादव थाना सराईपाली जिला महासमुंद के निवासी हैं।

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