प्रांतीय वॉच

चेतावनी के बाद भी डिस्पोजल उपयोग करने वालों का होगा दुकान सील -निगम

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दुर्ग :  निगमायुक्त इंद्रजीत बर्मन निर्देशा अनुसार आज स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता द्वारा पोटिया, बोरसी आदि क्षेत्र का निरीक्षण कर  सफाई कार्य का जायजा लिया गया  । इस दौरान पोटिया, न्यू आदर्श नगर क्षेत्र में किराना दुकानों और पोटिया के शराब भट्टी में दबिश देकर उपयोग किए जा रहे डिस्पोजल गिलास को जप्त किया गया ।  साथ ही 500 से ₹1000 तक का जुर्माना लगाया गया । साथी ही मास्क नहीं लगाने वालों को 100-100 रू. फाईन किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी श्री गुप्ता स्वच्छता निरीक्षक राजेंद्र सराठे दरोगा रामलाल भट्ट सफाई सुपरवाइजर के द्वारा उक्त कार्यवाही की गई ।  आम जनता से अपील है कि किसी भी किराना दुकान जनरल स्टोर आदि जगहों से में यदि डिस्पोजल गिलास पानी का पाउच प्लास्टिक का उपयोग करते दिखाई देता है तो इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य अधिकारी को देवें । उल्लेखनीय है कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 लागू है इसके अंतर्गत नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा समस्त वार्डों में व्यापक स्तर पर साफ सफाई कराई जा रही है समस्त वार्डों के निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घरों, दुकानों का कचरा बाहर ना फेंके सड़क किनारे व नाली किनारे ना डालें । वे नगर निगम की कचरा रिक्शा गाड़ी को ही कचरा देवें ।  कचरा बाहर फेंकते पाए जाने पर अधिक से अधिक जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी । नगर पाली पालिक निगम दुर्ग द्वारा डिस्पोजल गिलास प्लास्टिक पानी का पाउच उपयोग नहीं करने की बार बार चेतावनी देने के बाद भी छोटे बड़े दुकानदार डिस्पोजल गिलास,  पानी पाऊच का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं । इसकी जानकारी होते पर आज स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पोटिया इंदिरा कॉलोनी के पास स्थित शराब भट्टी में दबिश दी वहां पर अहाते में डिस्पोजल गिलास जप्त किया गया साथ ही उन्हें ₹1000 का भी जुर्माना किया गया । इसी प्रकार पोटिया वार्ड 54 के एक जनरल स्टोर में  डिस्पोजल पाया गया,  पोटिया के कौशल किराना स्टोर में डिस्पोजल मिला इन्हें भी ₹500 से लेकर ₹800 का जुर्माना कर डिस्पोजल जप्त की गयी । तीन दुकानों में दुकानदार मास्क नहीं पहने हुए मिले, उन्हें भी 100–100 रुपए जुर्माना किया गया  । स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी दुकानदारों को दोबारा चेतावनी देते हुए कहा है कि दोबारा डिस्पोजल गिलास पानी पाउच का विक्रय करते पाए जाने पर दुकान सील बंद करने की कार्यवाही वा लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। ।
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