दिलीप सिंह/ कोण्डागांव : नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विगत दिनों जिले के समस्त अधिकारियों से नवीन रणनीति पर चर्चा उपरांत नवीन दिशा-निर्देश जारी किये है। जिसके अनुसार जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अब संध्या 05 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है साथ ही डेयरी, दुग्ध, अखबार, मेडिकल एवं मेडिकल से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का समय पूर्व निर्धारित समयानुसार यथावत् रहेगा। ज्ञात हो कि पूर्व में प्रतिष्ठानों को रात्रि 09 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस आदेशान्तर्गत सभी दुकानों के दुकानदारों एवं व्यवसायियों को अपने दुकान के समक्ष सुरक्षित दूरी का पालन कराने हेतु काउटंर पर पारदर्शी झिल्ली एवं दुकान के मुख्य के द्वार से 1 मीटर की दूरी पर दो रस्सी या बांस बल्ली लगाकर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें साथ ही दुकान पर सेनेटाईजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट, गुपचुप ठेलों एवं अन्य ठेलों जिनके द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है, उनके द्वारा अनिवार्य रूप् से दस्ताना पहनकर ग्राहको को खाद्य पदार्थ दिया जायेगा तथा प्रतिदिन नये दस्ताने का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारिक संगठन व्यवसायी अपनी दुकान के प्रवेश स्थल पर मास्क रखना सुनिश्चित करेंगें। बिना मास्क के दुकान में ग्राहको का प्रवेश न करने दे इसके साथ ही शासन द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु तैयार किए पाम्पलेट जिसे दुकानदारों को उपलब्ध कराया जायेगा उसे ग्राहकों को वितरण करना सुनिश्चित करेंगें।
कोविड-19: कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश, सायं 05 बजे तक खुले रहेगें व्यवसायिक प्रतिष्ठान
