* वार्षिक कलेंडर तैयार,प्रत्येक जनपद की 5 पंचायते चिन्हांकित जहां शुरू हुई प्रक्रिया ।
* कलेक्टर ने 7 दिवस के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश |
(बीजापुर ब्यूरो ) समैया पागे -: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत योजना से हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के प्रावधान है। राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई की भी स्थापना की गई है। जो राज्य भर में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया कराएगी। इसी क्रम में बीजापुर जिले में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में मनरेगा योजनांतर्गत हुए कार्यों का सोसल आडिट किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक रितेश अग्रवाल ने इसकी वार्षिक कलेंडर भी जारी कर दी है। जिसके तहत तय समय सीमा में यूनिट सोसल आडिट की प्रक्रिया को पूर्ण कराएगी।
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी पोषण चंद्राकर ने बताया कि वार्षिक कलेंडर अनुसार अगस्त माह में बीजापुर विकासखण्ड की 5 ग्राम पंचायत क्रमशः नैमेड, दुगोली, मुसालूर, एरमनार और धनोरा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है जो इसी माह पूर्ण भी कर ली जाएगी। इसी तरह सितम्बर, अक्टूबर और नवंबर माह में भैरमगढ़, भोपालपटनम और उसूर विकासखंड की 5 ग्राम पंचायतों में सोसल आडिट प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
सोसल आडिट प्रक्रिया में ग्राम पंचायत में हुए योजनान्तर्गत कार्यों का कार्य स्थल सत्यापन, भौतिक सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। आडिट के दौरान घर-घर जाकर हितग्राहियों के जाबकार्ड व मजदूरी राशि मिलने का भी सत्यापन किया जाएगा । 6 दिवसीय आवासीय जांच उपरांत अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कलेक्टर के आदेशानुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जनपद स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में अंतिम सुनवाई (जन सुनवाई) निकासी बैठक किया जाएगा।