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*लाॅकडाउन मेें आम जनता से सहयोग करने की अपील* ।
बीजापुर -: 25 जुलाई 2020 से कोविड-19 के संभाव्य प्रसार से बचाव एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने जिले के नगरीय क्षेत्रों हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त जारी आदेश में कहा गया है कि नाॅवेल कोरोना वायरस कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, इस बीमारी से विश्व में कुल एक करोड़ 38 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक 5 लाख 93 हजार से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं जिनमें 10 लाख 77 हजार से अधिक प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और 26 हजार से अधिक मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5729 धनात्मक मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है।
बीजापुर जिले में विशेषकर नगर पालिका बीजापुर नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं नगर पंचायत भोपालपटनम में प्रतिदिन लगातार कोरोना पाॅजिटिव मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। गत दिवस तक कुल 58 मरीज कोरोना पाॅजिटिव की पहचान बीजापुर जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइड लाइंस अनुसार कोरोना पाॅजिटिव पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क में पीड़ित को दूर रहने की सख्त हिदायत है। राज्य शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिका परिषद बीजापुर, नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं नगर पंचायत भोपालपटनम के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बीजापुर के नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य व आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई से 29 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। जिसमें जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा , ई-रिक्शा इत्यादि को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओें के उत्पादन एवं परिवहन का कार्य कर रहे हैं उन्हें भी आपात स्थिति में तत्काल आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट होगी। नगरीय निकाय में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर निकाय क्षेत्र की सभी सीमाओं को सील किया गया है। सिर्फ वाणिज्यक कार्गो परिवहन की अनुमति होगी। लेकिन सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगे।नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री निर्माण एंव श्रम कार्य संचालित करने वाले इकाइयों को यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या कारखाना के अंदर करने, आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था संबंधित फैक्ट्री के द्वारा करने सहित संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय-समय पर महामारी से सुरक्षा हेतु जारी निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने तथा धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर उनके ईलाज की समुचित व्यवस्था संबंधित फैक्ट्री या कारखाना के द्वारा करने की शर्तों के अधीन छूट होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री निर्माण एंव श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान इकाइयों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एंव पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक, अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक होम क्वारंटाईन की निगरानी में रखे गए हैं। उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है घर से बाहर जाने की स्थिति मंे प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैद्य पहचान पत्र साथ में रखना होगा। फेस मास्क के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना है, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय एक तिहाई कर्मचारी की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, लायसेंस प्राप्त क्लीनिक आदि स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन सेवाएं, ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को क्रय करने की अनुमति प्रातः 6 से 11 बजे तक होगी। स्थाई दुकानों/स्थानों पर क्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय वितरण एवं भण्डारण संबंधी अनुमति प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक होगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क सैनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं सेवा जो इस आदेश में उल्लेखित हो परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई एवं कचरा डिस्पोजल इत्यादि शामिल है। बैंक एटीएम, टेलीकाॅम इंटरनेट आधारित सेवाएं मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल डीजल एलपीजी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। अतिथियों के लिए कृषि उपकरण न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में लगी एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल मंडी बोर्ड, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया राज्य सरकार द्वारा से आदेश में निर्धारित कोई सेवा आदि सम्मिलित है। उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों को कोविड-19 के उचित बचाव एवं रोकथाम के प्रयासों को परिपालन करना होगा। ऐसे सभी प्रतिष्ठान और संस्थान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रितेश कुमार अग्रवाल ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए आम जनता से उक्त लाॅकडाउन के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है।