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सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी छिनी, कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी… जानिए क्या है वजह?

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रांची। झारखण्ड से इस वक़्त की बड़ी खबर आ रही है। जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने यह बड़ा फैसला किया है। अब हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने की सूचना चुनाव आयोग जारी करेगा। संभावना जतायी जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले कुछ घंटों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन दोबारा विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपकर फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन आगे चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। राजभवन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है।

इस वजह से गई हेमंत सोरेन सदस्यता

बता दें कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर यह संकट इस वजह से गयी कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगड़ा में अपने नाम 88 डिसमिल के क्षेत्रफल वाली पत्थर खदान लीज पर ली थी। भाजपा ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ का पद) और जन प्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का मामला बताते हुए राज्यपाल के पास शिकायत की थी। राज्यपाल ने इसपर चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा था। आयोग ने शिकायतकर्ता और हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर इस मामले में उनसे जवाब मांगा और दोनों के पक्ष सुनने के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को राजभवन को भेजे मंतव्य में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।

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