रायपुर वॉच

कोटपा एक्ट के तहत तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई

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रायपुर : कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन के निर्देश पर कोविड-19 को ध्यान रखते हुए विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।कोविड-19 से बचाव को सुनिश्चित करने के लिए माना कैम्प और व्ही आई पी रोड के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर संचालित तम्बाकू उत्पादों के विक्रेताओं पर चालानी कार्रवाई की गई।  इस कार्रवाई के दौरान तम्बाकू विक्रेताओं के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कुल 21 चालानी कार्यवाही कर कुल 3 हज़ार रुपये  के अर्थदंड से दंडित किया गया।इसके साथ ही विक्रेताओं को कोटपा एक्ट-2003 के बारे में जानकारी देते हुये धूम्रपान निषेध संबधित बोर्ड लगाये गये। दूकानों में चालानी कार्यवाही के दौरान सिगरेट के प्रतिबंधित ब्रांड की बिक्री नहीं करने की सलाह दी गई। तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन नहीं करने एवं लाईटर, माचिस आदि उपलब्ध नहीं कराने निर्देशित किया गया। दुकानों में चालानी कार्यवाही के दौरान परफेक्ट रोल होना पाया गया जिसे सामान्य भाषा में रोल पेपर अथवा फाईल पेपर भी कहा जाता है। जानकारी के अनुसार इस रोल पेपर का उपयोग सामान्यतः विभिन्न हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन हेतु किया जाता है। जिले में इस प्रकार की सामग्री के विकय होने की जानकारी से दल द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। इस कार्यवाही के दौरान जिला तम्बाकू नियंत्रण इकाई की जिला समन्वयक डॉ0 श्रृष्टि यदु, खाद्व निरीक्षक श्रीमति हंशा साहू एवं द यूनियन के संभागीय समन्वयक श्री प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित थे।
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