किरीट ठक्कर/ गरियाबंद। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद द्वारा कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश 21 सितंबर 2020 के अनुसार 23 सितंबर से 30 सितंबर 2020 मध्य रात्रि तक सम्पूर्ण जिले को कंटेंटमेंट जोन घोषित करते हुए आम जनता के आवागमन तथा कार्यालय / व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। जिले की व्यवसायिक गतिविधियों की समय सीमा निर्धारित करने एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेंटमेंट जोन घोषित करने के पश्चात , परिणाम के अध्ययन अवलोकन में यह पाया गया है कि लॉक डाऊन स्थायी समाधान नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव तथा संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेसिंग , मास्क एवम समय समय पर हाथ धोना / सेनेटाइज करना अधिक कारगर है।
अतः पूर्व में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी छत्तरसिंह डेहरे द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 सितंबर 2020 को अधिक्रमित करते हुए पुनः दिनांक 30 सितंबर 2020 को यह आदेश प्रसारित किया गया है कि 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार से जिले के समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समय पर संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नही होगा , दुकाने / व्यवसायिक संस्थान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित होंगे। पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर्स अपने निर्धारित समयावधि में खुले रहेंगे। सभी कार्यालयों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फिजिकल डिस्टेसिंग , मास्क के उपयोग , समय समय पर हाथ धोने सेनेटाइजेसन की व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जानी है।
लग सकता है जुर्माना
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क फेसकव्हर नही पहनने की स्थिति में 100 रु , होम क्वोरटाइन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर 1000 रु , सार्वजनिक स्थानों में थूकते पाये जाने पर 100 रु , दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सोशियल / फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने की स्थिति में 200 रु महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।