अफताब आलम/ बलरामपुर / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में वर्ष 2022 का प्रथम नेशनल लोक अदालत 12 मार्च 2022 को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर-रामानुजगंज में आयोजित किया जाना है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी प्रकरण, राजस्व मामले, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरणों, प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामानुजगंज प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसका विधिवत् पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया जायेगा। बैंक, विद्युत, पानी, टेलीफोन एवं जनोपयोगी सेवाओं के विषय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 03 अप्रैल को
पात्र छात्र-छात्राएं 10 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
बलरामपुर / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर ने बताया कि जिले के अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2022-23 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 03 अप्रैल 2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस हेतु 10 मार्च 2022 तक पात्र छात्र-छात्राओं के द्वारा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर एवं विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/मंडल संयोजक कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। सभी पात्र छात्र आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर संबंधित संस्था के संस्था प्रमुखों के पास निर्धारित तिथि तक जमा करेंगे। संस्था प्रमुख खण्ड शिक्षा अधिकारी/मंडल संयोजक कार्यालय में आवेदन भरवाकर जमा करेंगे।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/मंडल संयोजक के सूचना पटल से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञातव्य हो कि 30 छात्र एवं 30 छात्राओं हेतु संयुक्त एकलव्य विद्यालय संचालित की जायेगी।
संक्रमण दर में कमी आने पर नाइट कर्फ्यू शिथिल
बलरामपुर / जिले में नोवेल कोरोना वायरस एवं कोरोना वायरस के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत आपातकालिन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के द्वारा सम्पूर्ण जिले में रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित किया गया था। वर्तमान समय में कोविड-19 की संक्रमण दर में कमी आने पर उक्त नाइट कर्फ्यू के आदेश को शिथिल कर दिया गया है।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन
बलरामपुर / अनुसूचित जनजाति अैर अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के तहत् गठित उप अनुविभाग स्तरीय समिति को अतिष्ठित करते हुए एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर के द्वारा नामांकित जनपद पंचायत सदस्यों की सूची अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी नियम 2007 (यथा संशोधित 2012) के नियम के पालन में उपखण्ड स्तरीय समिति अनुभाग-बलरामपुर एवं रामानुजगंज का पुनर्गठन किया गया है। जिसमें कुसमी अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी(रा0) अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (वन) रामानुजगंज, जनपद पंचायत सदस्य कुसमी मिलयानी खेस, खसरू राम, विजय पैंकरा तथा मंडल संयोजक, आजाक विभाग कुसमी सदस्य/सचिव होंगे। इसी प्रकार शंकरगढ़ अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (वन), जनपद पंचायत सदस्य शंकरगढ़ सुमित्रा उरांव, शिवशंकर मराबी, विजय पैंकरा तथा मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग बलरामपुर सदस्य/सचिव होंगे।