रायपुर वॉच

किसी दोषी कोटवार को हटाने पर कोटवार नियुक्ति में वापसी को प्राथमिकता नहीं अस्थाई कोटवार नियुक्ति का अधिकार तहसीलदार को है – आयुक्त

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रायपुर /  कार्य में उपेक्षा व लापरवाही बरतने के कारण नायाब तहसीलदार घुमका जिला राजनांदगांव द्वारा कोटवार मेघराज चमरू निवासी ग्राम बहरा पाठक को पदक जीतकर ग्राम बहरावांडा में कोटवार पद रिक्त होने से पद यूथ कोटवार मेघराज द्वारा पुत्र रामसुख को ग्राम बहरावांडा को कोटवारी कार्य नियुक्ति करने न्यायालय नायाब तहसीलदार घुमका के समक्ष आवेदन किया गया जिस पर नायब तहसीलदार घूम करे लापा 4 65 वर्ष 2018-19 दर्ज कर इस्तेहार प्रकाशन कराया ग्राम पंचायत बहरा भट्ठा द्वारा उस पर आपत्ति प्रस्तुत की गई प्रकरण में उपभोक्ता को सुनवाई कर उनके चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र थाना घुमका से आहूत किया गया ग्राम पंचायत बहरावांडा विकासखंड राजनांदगांव के द्वारा अपील आरती भरत लाल बंजारे पिता कार्तिक बंजारे को ग्राम बहरा भाटा का कोटवा नियुक्त करने के संबंध में सर्व सम्मानित से प्रस्ताव पारित कर प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर नया तहसीलदार भूमिका नहीं दिनांक 19 एक 2019 को अपील आरती भारत लाल कार्तिक राम बंजारे निवासी ग्राम बहरावंडा तहसीलदार व जिला राजनांदगांव के ग्राम बहरा भाग तहसील घुमका तहसील व जिला राजनांदगांव को अस्थाई कोटवार नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया उक्त आदेश के विरुद्ध उत्तर वादी रामसुख ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव के समक्ष अपील हल्का क्रमांक 13 -65 वर्ष 2019-20 प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उभयपक्ष को सुनवाई उपरांत दिनांक 9/10/2020 को नया तहसीलदार घुमका के आदेश को निरस्त करने का आदेश पारित कर निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 320 की कंडिका दूसरा का पालन करें आज महादेव कावरे आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव के आदेश दिनांक 09/10/2020 को विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किया और अपील आरती भरत लाल कार्तिक राम बंजारे कि अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आपको सिलार घूमता जिला राजनांदगांव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/08/ 2019 को यथावत रखा है यह भी फैसला किया गया कि यदि पूर्व कोटवार को किसी दोष के कारण पदच्युत किया गया तो उनके वारिस को कोटवार नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती

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