रायपुर: कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के 24 अगस्त को लिए निर्णय के आधार पर रिंग रोड एक दो और तीन से लगे क्षेत्रों से होकर यात्री बसों के शहरी इलाके में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस आदेश पर 15 नवम्बर से अमल होगा. इस आदेश में सिटी बस, स्कूल बस और प्राइवेट सेवा यान को छूट रहेगी।