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सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को सख्त हुए यातायात नियम, बढ़ी जुर्माने की राशि

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रायपुर। छत्‍तीसगढ़ राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अनावश्यक और प्रतिबंधित क्षेत्र में हार्न बजाना वाहन चालकों को एक हजार रुपये तो एंबुलेंस तथा फायर बिग्रेड को रास्ता न देने पर पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी तरह ओवरलोड वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये और नाबालिग को गाड़ी चलाते पकड़ा तो एक हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद होगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने 500 रुपये और बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने तीन हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

ओवर स्पीड या वाहनों के गति का मुकाबला करते पकड़े गये तो 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। यातायात विभाग ने ई- चलान डिवाइस में बढ़े हुए जुर्माने की दर को अपडेट करने के लिए एनआइसी को भेज दिया है। अपडेट होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

यातायात नियम तोड़ना—पहले जुर्माना राशि—बढ़ी राशि—प्रतिशत
बिना लाइसेंस वाहन चलाना—500—1000—100
नाबालिग के वाहन चलाने पर—500—1000—100
वाहन में परिवर्तन—500—5000—-10 गुना
खतरनाक ढंग से वाहन चलाना—1000—2000—100
वायु प्रदूषण—1500—2000—45
ओवर स्पीड—500—5000—10 गुना
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन—1000—3000—300
बिना परमिट वाहन—2000—5000— 150
ओवरलोड वाहन—2000—10,000—5 गुना
वाहन से बाहर निकला सामान—2000—20000—10 गुना
रुकने और भार कराने से मना करना—2000—20,000—10 गुना
अधिक यात्रियों का वहन—100—100 रुपये (प्रति अधिक यात्री)
सीट बेल्ट नहीं पहनने—200—500—150
हेलमेट ना लगाने पर—500—500
आपातकालीन यान को रास्ता ना देना—000—5000
अनावश्यक हार्न बजाना—000—1000
बिना बीमा के वाहन चलाना—1000—2000—100
रेड लाइट जंप—200—300—50
वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात—200—300—50
नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना—200—300—50

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