- सम्पूर्ण जिला कंटेंटमेंट जोन घोषित
- दवाओं , एलपीजी सिलेंडर की होगी होम डिलीवरी
गरियाबंद : गरियाबंद जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के धनात्मक प्रकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस के प्रसार के रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पोजिटीव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण गरियाबंद जिले को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। आज बुधवार 23 सितंबर रात्रि 9 बजे से 30 सितंबर रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण जिले में धारा144 लागू की गई है। इस दौरान जिले की सीमाएं पूर्णतः सील होंगी। जिले से अन्यत्र जाने वालों को ई पास जारी होगा। केवल मेडिकल स्टोर्स को अपने निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होंगी। दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों , अस्पताल / मेडिकल से संबंधित निजी वाहन एम्बुलेंस एलपीजी परिवहन कार्य में लगे वाहन ई पास धारित , परीक्षार्थी / उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी प्रेस वाहन न्यूज पेपर हाँकर दुग्ध वाहन राज्य से सीधे आने जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जायेगा। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। मोबाइल फोन पर ही सिलेंडर की बुकिंग की जाएगी। अन्य सभी वाहनों को पीओएल प्रदान करना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के सभी शासकीय अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे।