क्राइम वॉच

दो हत्यारों को उम्र कैद:साल भर पहले पत्थर से पीट-पीट कर युवक को मार डाला था, 9 और 13 साल की बच्चियों ने पहचाना चाचा के हत्यारे को

Share this

पेंड्रा : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या करने के मामले में ADJ कोर्ट ने दो हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों ने करीब दो साल पहले आपसी विवाद के चलते युवक को पत्थर से कुचल कर मार डाला था। इस मामले में मारे गए युवक की 9 और 13 साल की दो भतीजियां ही चश्मदीद गवाह थी। उन्होंने ही दोनों दोषियों की पहचान की। वारदात पेंड्रा थाना क्षेत्र में हुई थी। दरअसल, मुरमुर गांव निवासी तेजभान पेंद्रो (26) का 14 जुलाई 2020 की शाम करीब 5 बजे स्थानीय निवासी अरविंद पैकरा और भगवान सिंह पैकरा के साथ विवाद हो रहा था। मामला बढ़ा तो अरविंद और भगवान ने पत्थर से पीट-पीट कर तेजभान की हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए आसपास की जमीन और चट्‌टान को पानी से धो दिया था। फिर शव को घर के अंदर ले गए और लिटा कर ऊपर से चादर ढंक कर भाग निकले।

तेजभान की दोनों बेटियां देखती रहीं सब, उन्हीं ने घटना बताई
वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो आसपास के लोगों ने विवाद और मारपीट देखने व सुनने को लेकर बताया। हालांकि हत्या को लेकर कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद तेजभान की दोनों भतीजियों ने गवाही दी कि वारदात के दौरान वह वह साथ में ही खेल रही थीं। उन्होंने बयान में बताया कि दोषी अरविंद ने ही उनके चाचा तेजभान को पत्थर से मारा है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

100-100 रुपए का अर्थदंड, नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद
अपर सत्र न्यायाधीश गौरेला विनय कुमार प्रधान ने अरिवंद पैकरा और भगवान सिंह कंवर को सश्रम आजीवन कारावास और 100-100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को एक-एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने की।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *