नरसिंग मंडावी/नारायणपुर : कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी नामांतरण के प्रकरणों का षीघ्रता से निराकरण कर आदेश पारित करें। उन्होने यह भी कहा कि इन प्रकरणों की राजस्व विभाग के अधिकारी समय -समय पर जांच भी करें और सुनिश्चित करें कि पटवारियों द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती का कार्य समय पर हो। बैठक में एसडीएम श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधि साहू, श्री गौरी षंकर नाग, डिप्टी कलेक्टर श्री वैभव क्षेत्रज्ञ, श्री रामसिंह सोरी सहित तहसीलदार, नायब तहसील दार एवं अन्य राजस्व अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से विवादित बटवारा, अविवादित बटवारा, बटांकन सहित अन्य प्रकरणों की जानकारी लेकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि राजस्व पुस्तक 6-4 के तहत् प्रकरणों का षीघ्र निराकरण करें। फसल नुकसान पशु क्षति, मकान की क्षति सहित अन्य प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों को पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकृत करें। उन्होने आरआरसी वसूली, डायवर्सन, भूवर्जन, ईकोर्ट के प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवासो ंकी प्रगती की जानकारी लेकर उन्हें पूरा करने की निर्देश दिये है। उन्होने यह भी कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए वारदानों का संग्रहण किया जाना है इसके लिए कार्यवाही करें।
वन अधिकार पत्र प्रदान करने के संबंध में पटवारी, ग्राम पंचायतों के सचिव फारेस्ट गार्ड, रेंजर्स की कार्यशाला संपंन्न
कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर अनुविभागीय राजस्व श्री दिनेश कुमार नाग की अध्यक्षता में आज यहां जिला पंचायत के सभा कक्ष में वन अधिकार पत्र प्रदान करने के संबंध में पटवारी, ग्राम पंचायतों के सचिव, फारेस्ट गार्ड, रेंजर्स की कार्यशाला संपंन्न हुई। कार्यशाला में वन अधिकार पत्र प्रदाय की संपूर्ण प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। कार्यशाला में अनुविभागीय अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पात्र एवं छूटे हुए हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा। ऐसे सभी आवेदकों के आवेदन स्वीकार किये जाएंगे जो वन अधिनियम के तहत् पात्र है, वन क्षेत्र में 2005 के पहले से वन भूमी पर निवास कर रहे है और वन संसाधनों का उपयोग कर रहै। यदि किसी कारण से ये छूट गये है तो इन्हें व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा (प्रपत्र) प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा निर्धारित वन अधिनियम के अनुरूप सामुदायिक वन अधिकार पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पटवारी सहित वन विभाग के अधिकारी पूर्ण सम्नवय के साथ पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र परीक्षण करेंऔर ग्राम सभा से उसका अनुमोदन करांए।
कार्यशाला में उन्होने कहा कि जिले में मशाहती सर्वे का कार्य भी संपादित हो रहा है और कुछ गांवों का सर्वे कर लिया गया है। ऐसे सर्वेक्षित गांवों के किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से बी1 एवं खसरा भी आदिवासी दिवस के दिन प्रदान किया जा सकता है। उन्होने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो गयी है। अधिकारीगण आपसी समन्वय के साथ समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्राप्त आवेदनों का सुक्ष्म एवं गहन परीक्षण कर ग्राम समितियों से अनुमोदन कराएं ताकि समय पर हितग्राहियों को वन अधिकार प्रत्र प्रदान किया जा सके। कार्यशाला में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री घनश्याम जांगड़े, सहायक संचालक श्री संजय चंदेल, तहसीलदार श्री सुनील सोन पिपरे ने प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ओरछा तहसीलदार श्री केतन भोयर भी कार्यशाला मे उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 2021 विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले के पात्र एवं छुटे हुए शेष हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदन लेकर पूरी प्रक्रिया संपादित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किए है। इसके लिए 23 जुलाई से 30 जुलाई तक पात्र हितग्राहियो से आवेदन स्वीकार किया जाएगां। जिले के ऐसे हितग्राही जो पात्र है और वन अधिकार पत्र प्राप्त करने से छुट गये है, वे अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप मे अपने ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत कर सकेंगे।इस बीच पटवारी एवं वन विभाग के अधिकारी आवेदन पत्रों का परीक्षण करेंगे। इन आवेदन पत्रों को 1 अगस्त 2021 को ग्राम समितियों मे अनुमोदित किया जाएगा, वहीं 5 अगस्त 2021 को खण्डस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इन आवेदनों को जिला स्तरीय समिति में 7 अगस्त 2021 को रखा जाएगा और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे जिले के छुटे एवं शेष हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्राप्त हो सकेगा।