- मामला लाकडाउन में निर्धारित समय से ज्यादा देर तक दुकान खोलने पर हुई कार्यवाही
यामिनि चंद्राकर/छुरा : जिले में लाकडाउन के चलते कलेक्टर गरियाबंद द्वारा कुछ छूट के साथ कुछ दुकानों को कोविड नियमो का पालन करते हुए प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे तक दुकानो को संचालित करने निर्देश जारी किया गया है। उक्त आदेश का परिपालन सुनिश्चित करने एस.डी.एम गरियाबंद श्री भूपेंद्र कुमार साहू के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार वसीम सिद्दीकी के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ दौरा कर जो दुकान नियमो की अवहेलना कर रहे उन पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। आज देवभोग रोड पर स्थित टी.वी.एस शो रूम को नियमो के अनुरूप संचालित न पाते हुए तथा निर्धारित समय से अधिक समय के लिए खुलने पर 2 हजार का अर्थदण्ड नायब तहसीलदार वसीम सिद्दीकी द्वारा लगाया गया। उल्लेखनीय है कि ,कोविड 19 की दूसरी लहर के जिले में 31 मई तक लाकडाउन कुछ छूट के साथ लागू है। एस डी एम श्री साहू ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी नियमो का पालन करे । उन्होंने व्यापारी संघ से भी अपील की ,की वह भी कोविड19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए नियमो का पालन कर निर्धारित समय सीमा में दुकान संचालित करने सहयोग करे तथा एक समय मे एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हो ऐसी व्यवस्था बनाये । दुकानों में मास्क अनिवार्यत पहने और आम जनों को भी मास्क लगाने हेतू प्रेरित करे। उन्होने कहा कि चालान के भय से नही बल्कि एक जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए मास्क अवश्य लगाए तथा आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकले ,साथ ही टीकाकरण अवश्य कराए ।