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18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने फिर सख्त रुख अपनाया, वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लाइन, बची हुई डोज अन्य वर्ग को होगी शिफ्ट

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  • मामले की अगली सुनवाई 19 मई को

​​​​​​​बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वैक्सीन डोज की बर्बादी को लेकर नाराजगी जताई है। कहा कि सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी। एक जगह बच रही है तो उसे अन्य वर्ग के लिए शिफ्ट करें। इस मामले में कोर्ट ने दो दिन में सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

CG TEEKA टीका पर भी सवाल, पंजीकरण के बाद भी वैक्सीन नहीं
हाईकोर्ट में स्व प्रेरणा से चल रही सुनवाई में यह जनहित याचिका लगाई गई है। अधिवक्ता पलाश तिवारी, राकेश पांडेय, हिमांशु चौबे, सब्यसाची भादुड़ी और अनुमय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अपने 9 पेज के जवाब में वैक्सीनेशन के लिए ‘CG TEEKA’ को भी जोड़ा है। इस पोर्टल में टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पर इसकी व्यवस्था सही नहीं है। इसके कारण पंजीकरण के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है।

जितनी डोज सेंटर को भेजी गई, उतने ही रजिस्ट्रेशन भी दिए जाएं
अधिवक्ता पलाश तिवारी ने कहा कि हर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी-लंबी लाइन लग रही है। लोग घंटों खड़े रहते हैं, फिर लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के कोविन एप में वैक्सीन लगवाने के लिए 5 दिन आगे तक की तारीख मिल रही है, लेकिन CG TEEKA में सही व्यवस्था नहीं है। इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि उतने ही हर सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन मिले, जितनी वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है। जिससे लोग परेशान न हों।

सरकार की ओर से कहा गया- बची वैक्सीन दूसरे वर्ग में शिफ्ट कर रहे
अधिवक्ता अनुमय श्रीवास्तव ने कहा, वैक्सीन बच जा रही है तो बाकी का क्या होगा उसका पता नहीं है। अंत्योदय में जो वैक्सीन बच जाती है, उसे दूसरे वर्ग के लिए शिफ्ट करें। जिससे बेकार न हो। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हम शिफ्ट कर देते हैं। वैक्सीन की बर्बादी को रोक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो दिन में इस मामले और 9 पेज की नीति को लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

इसलिए उलझा टीकाकरण और कोर्ट हुआ सख्त
राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर एक मई से 18+ के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इस आदेश में कहा गया कि यह टीका सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद BPL परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग और सबसे अंत में APL को टीका लगाया जाएगा। विपक्ष इसको आरक्षण बताकर विरोध कर रहा है। कोरोना संक्रमण मामले में स्व प्रेरणा से कोर्ट में चल रही सुनवाई में ही ये भी जनहित याचिकाएं लगाई गईं हैं।

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