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प्रदेश के 26 जिल लॉक : सुकमा और बीजापुर में 1 जून तो कवर्धा, दंतेवाड़ा, महासमुंद में 31 मई तक सब बंद

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  • दुकानें खुलेंगी, लेकिन पान-सिगरेट, चाट-समोसा रहेगा बैन

​​​​​​​कवर्धा/जगदलपुर : कोरोना संक्रमण के मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता हैं। ऐसे में प्रदेश के 28 में से 26 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कवर्धा सहित 5 अन्य जिलों में कुछ छूट और प्रतिबंधों के साथ रविवार को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। सुकमा और बीजापुर में जहां 1 जून तक रहेगा, वहीं कवर्धा, दंतेवाड़ा, महासमुंद में 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया है।

कवर्धा : जिले को 31 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान पहले की ही तरह पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि कुछ नई शर्तों के साथ छूट भी दी गई है। किराना दुकानें, प्लबंर, पैट शॉप, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, डेली नीड्स, इलेक्ट्रिकल, कूलर-एसी रिपेयरिंग, एक्वेरियम, पशु चारा की दुकानें शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। इन दुकानों से सिर्फ ई-पास धारक ही खरीदारी कर सकेंगे। उल्लंघन पर दुकान सील की जाएगी। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा

यहां मिलेगी छूट

  • सभी कार्यालय रोटेशन के आधार पर 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे।
  • स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हॉस्टल में सिर्फ एग्जाम देने वाले ही छात्र-छात्राएं रुक सकेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं के लिए ठूट मिलेगी, लेकिन कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक गतिवधियां बंद रहेंगी।
  • सभी मंडियां और बाजार आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। लोडिंग-अनलोडिंग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और फल व सब्जी की रात 12 बजे से ुसबह 6 बजे तक हो सकेगी। यहां सिर्फ कोरोना निगटिकव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा
  • होटल, रेस्टारेंट ऑन लाइन फूड की होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कर सकेंगे
  • कृषि कार्य से संबंधित दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी
  • फल, सब्जी, मछली, ग्रासरी, किराना की होम डिलवरी होगी। ठेले पर घूमकर बेच सकेंगे।
  • ई-कामर्स कंपनियां शाम 5 बजे तक डिलीवरी कर सकेंगी।
  • होम डिलीवरी करने वालों को कोविड रिपोर्ट निगेटिव रखनी होगी
  • दूध पार्लर, हॉकर सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 से 7.30 बजे तक काम कर सकेंगे
  • निर्माण इकाईयां कैंपस में मजदूरों को रखकर काम करा सकेंगी, लेकिन केाविड नियमों का पालन करना होगा।

इन सेवाओं पर शाम 5 बजे तक के लिए छूट

  • अनाज थोक विक्रेता, आलू/प्याज विक्रेता की दुकानें खुलेगी।
  • कृषि बीज, उर्वरक, कीटनाशक की दुकानें खुलेंगी, कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत की दुकानें खुलेगी, कृषि सामाग्री के परिवहन की अनुमति।
  • आटा चक्की खुलेंगे।
  • गली-मोहल्ले या कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकान खुलेंगी।
  • ई-कॉमर्स सहित सभी डाक सेवाओं, कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  • इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर को मरम्मत और सुधार कार्य के लिए होम सर्विस की अनुमति होगी।
  • फल, सब्जी, अंडा, मटन, मछली, एवं किराना सामाग्री, ग्रोसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले वालों या अन्य छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी।
  • दुग्ध पार्लर, विरतण, न्यूज पेपर वितरण सुबह 6 से 11 बजे व शाम 5 से 7 बजे तक।
  • पेट शॉप/एक्वेरियम, पशु चारा की दुकानें सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक।
  • पेट्रोल पंप/ गैस एजेंसी और मेडिकल दुकानें पूरेसमय के लिए खुलेंगे, लेकिन गैस सिलेंडर की केवल होम डिलीवरी होगी।
  • शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सुबह 10.30 से शाम 5 बजे खुलेगी।

इनको दोपहर 2 बजे तक मिलेगी छूट

  • किराना, फल, सब्जी, अंडा, मीट, ग्रॉसरी, दूध, डेयरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
  • आटा चक्कियां भी दोपहर 2 बजे तक संचालित हो सकेंगी।
  • पंक्चर, रिपेयरिंग दुकानें, कीटनाशक, कृषि यंत्र की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
  • लोक सेवा केंद्र और च्वॉइस सेंटर संचालित होंगे।
  • एसी, कूलर रिपेयरिंग शॉप, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग होगी।

बीजापुर : जिले में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यहां किराना, आटो पार्टस, मैकेनिक दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को और कृषि यंत्र, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, मोबाइल दुकान मंलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। सरकारी राशन दुकानों में टोकन सिस्टम लागू रहेगा। हर दिन 50 से 80 टोकन जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने आदेश जारी किया है।

इनको मिलेगी छूट

  • आटा चक्की, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दूध, डेयरी दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी-कूलर, सैनिटरी, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र की दुकानें और गोदाम सप्ताह के 6 दिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
  • लोडिंग और अनलोडिंग रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक हो सकेगी।
  • ई-कामर्स कंपनियां शाम 5 बजे तक डिलीवरी कर सकेंगी।
  • लोक सेवा केंद्र, च्वाइस सेंटर शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
  • फल, सब्जी, को स्ट्रीट वेंडर्स और ठेले वाले, पैट शॉप, एक्वेरियम, पशुचारा सुबह 6 से शाम 5 बजे तक बेच सकेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई की दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगी।
  • हॉकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 8 बजे तक काम कर सकेंगे।

दंतेवाड़ा : जिले में 31 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यहां पर छूट की समय सीमा को अपराह्न 3 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी राशन दुकानों में टोकन सिस्टम लागू रहेगा। हर दिन 50 से 80 टोकन जारी किए जाएंगे। दुकान में भीड़ मिली तो 30 दिन के लिए सील की जाएगी।

  • सब्जी, अंडा, मीट, ग्रॉसरी, दूध, डेयरी सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी।
  • आटा चक्कियां भी दोपहर 3 बजे तक संचालित हो सकेंगी।
  • पंक्चर, रिपेयरिंग दुकानें, कीटनाशक, कृषि यंत्र की दुकानें दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी।
  • लोक सेवा केंद्र और च्वॉइस सेंटर संचालित होंगे।
  • एसी, कूलर रिपेयरिंग शॉप, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन
  • रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक लोडिंग और अनलोडिंग होगी।

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

जिलों के नामदिन तक बढ़ा लॉकडाउन
बलौदाबाजार, बिलासपुर, जशपुर, बलरामपुर24 मई सुबह 6 बजे तक
रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, कोरबा, गौरेला-पेड्रा-मरवाही, कोरिया, कोंडागांव31 मई की सुबह 6 बजे तक
जांजगीर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर, मुंगेली, सूरजपुर, राजनांदगांव31 मई रात 12 बजे तक
कांकेर, बीजापुर, सुकमा1 जून सुबह 6 बजे तक
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