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बलात्कारी किशोर तिवारी उपनिरीक्षक पुलिस सेवा से बर्खास्त

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अक्कू रिजवी/कांकेर : पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सामूहिक बलात्कार के दोषी आरोपी उप निरीक्षक कांकेर थाना किशोर तिवारी को डीआईजी कांकेर रेंज द्वारा पुलिस विभाग से डिस्मिस कर दिया गया है। आरोपी किशोर तिवारी 29 मार्च 2021 को भानुप्रतापपुर में हुई अनुसूचित जाति की नाबालिग कन्या के साथ सामूहिक बलात्कार वारदात के बाद से अब तक फरार है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उप निरीक्षक ( वन टाइम ) किशोर तिवारी तथा उसके साथियों ने 29 मार्च 2021 को भानुप्रतापपुर में अंतागढ़ से आकर एक महिला के यहां ठहरी हुई अनुसूचित जाति की नाबालिग कन्या के साथ गैंग रेप किया था। जिसकी रिपोर्ट लड़की के पिता द्वारा भानुप्रतापपुर थाना में किए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल हरकत में आकर 2 पुरुष तथा 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया किंतु सब इंस्पेक्टर तिवारी फरार होने में कामयाब हो गया और अब तक फरार ही है। उसे 29 मार्च को ही सस्पेंड कर दिया गया था और अपराध की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी कांकेर ने अपने प्रतिवेदन में किशोर तिवारी को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, जिस पर एक माह के अंदर ही विभाग ने विचार करते हुए किशोर तिवारी को पुलिस सर्विस से डिस्मिस करने का आदेश जारी कर दिया। फरार आरोपी की गिरफ्तारी होने के पश्चात उस पर दफा 376,डी, 506 के अलावा एससी एसटी एक्ट तथा पास्को एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार की यह पहली घटना है, जिसमें विभाग ने इतनी जल्दी फैसला लेते हुए आरोपी को तत्काल सस्पेंड तथा 1 माह के अंदर ही बर्खास्त भी कर दिया है। जिला उत्तर बस्तर कांकेर की आम जनता ने इस कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया है तथा आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही किशोर तिवारी को जेल के सीखचों के अंदर पहुंचा दिया जाएगा।
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