- प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे संचालित
- आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं
बालकृष्ण मिश्रा/ सुकमा : कलेक्टर विनीत नन्दनवार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 40 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुकमा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 1 मई 2021 को प्रातः 7 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका 14 में वाक्यांश को विलोपित करते हुए नवीन कंडिका 14-ए अंतःस्थापित की गईं है। नई कंडिका 14-ए के तहत इस अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गईं है, किन्तु सभी बैंक, शाखाएँ प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल एवं डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।
दुग्ध वितरण के लिए अतिरिक्त दो घंटे का समय निर्धारित
कलेक्टर नंदनवार द्वारा जिले में लाॅकडाउन अवधि के दौरान दुग्ध वितरण (केवल घर पहुँच सेवा) हेतु सुबह 7 बजे से 9 बजे तथा शम को 6ः00 बजे से 8ः00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्र वितरण प्रातः 7 बजे से 9ः00 बजे तक किया जा सकेगा।