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सरगुजा जिला अब 26 अप्रैल तक सम्पूर्ण कंटेन्मेंट जोन घोषित…. स्ट्रीट वेंडर्स को ठेले में फल-सब्जी व किराना सामग्री विक्रय की अनुमति…. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

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रविशंकर गुप्ता /अम्बिकापुर : जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 प्रकरणों में वृद्धि तथा इस महामारी से मौतों की संख्या को देखते हुए गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के परिणामस्वरूप जिले में लागू प्रतिबंधात्मक अवधि को अब 26 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक बढ़ा कर पूर्ववत समूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा रविवार को इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया है जो 23 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे से प्रभावी होगी। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश के तहत जिन गतिविधियों को प्रतिबन्धित किया गया हैं तथा जिन्हें मुक्त रखा गया है या अनुमति दी गई है वह इस आदेश में भी यथावत रहेंगे। बढ़ाये गए अवधि में कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी गई है। स्ट्रीट वेंडर को फल-सब्जी तथा किराना सामग्री अपने ठेले में केवल गली-मोहल्लों एवं काॅलोनियों में जाकर विक्रय की अनुमति तथा बैंक को केवल एटीएम कैश रिफिलिंग एवं अपने कार्यालयीन कार्य की अनुमति होगी।
इनकों मिली अनुमति- शासकीय उचित मूल्य दुकानो को निर्धारित समयावधि में खोलने की अनुमति होगी। उचित मूल्य दुकानदार टोकन व्यवस्था के साथ सामग्री वितरण करेंगे। किसी भी स्थिति में भीड़ नही होने देंगे तथा मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सीधे किसानों या उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी अंडा तथा किराना सामग्री को गाली- मोहल्लों तथा कालोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वाले को प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक होगी। इस दौरान मास्क पहनना तथा फिजिकल दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंकों को केवल एटीएम कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजनों से खोलने की अनुमति होगी। दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक खोलने की अनुमति नही होगी। बैंक के शाखा प्रबंधक इसके लिए संबंधित व्यक्ति से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने के शर्त पर आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसीप्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में भी अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल होंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

निगरानी दल ने नियमों का उल्लंघन करने वाले मॉर्निंग वॉकर्स से वसूले 7 हजार जुर्माना

कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार निगरानी दल द्वारा सुबह से ही शहर भ्रमण कर नियमों के अनुपालन का पड़ताल किया जा रहा है। रविवार को एसडीएम श्री प्रदीप साहू के नेतृत्व में एक दल ने पीजी कॉलेज ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक पर निकल कर नियमो का उल्लंघन करने वाले 25 लोगों से 7 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसीप्रकार तहसीलदार श्री ऋतुराज बिसेन के नेतृत्व में दूसरी टीम ने 22 लोगों से 9 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एसडीएम प्रदीप साहू के नेतृव वाले निगरानी दल को पीजी कॉलेज ग्राउंड में बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करने वाले दिखे जो फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया बिना एक्सरसाईज कर रहे थे। दल के द्वारा प्रतिबन्धात्मक आदेश के बारे में समझाईश देते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया। तहसीलदार श्री ऋतुराज बिसेन में नेतृत्व वाले दल के द्वारा देवीगंज रोड, गुदड़ी मार्केट, पुराना दबस स्टैंड, नमनाकला तथा सत्तीपारा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान सत्तीपारा में जेएमएम फ्रूट ट्रेडर्स के पर लॉकडाउन में फ्रूट सेलिंग करने पर 5 हजार रुपये की चालानी कार्यवाही तथा ओम साईं डेयरी पर समय सीमा के बाद भी दुकान खोलने के कारण तालाबंदी की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही बाहर घूम-घूमकर सब्जी बेचने वाले तथा खरीदने वाले करीब 16 लोगों पर चालानी कार्यवाही करते हुए समझाईश दी गई। टीम के द्वारा कुल 22 लोगों पर 9 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार दोनो दलो द्वारा 47 लोगों पर कुल 17 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।

कलेक्टर और एसपी ने किया सरगंवा चेकपोस्ट का निरीक्षण

कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक श्री टीआर कोशिमा ने शनिवार को परतापुर रोड स्थित सरगंवा चेकपोस्ट का निरीक्षण कर लॉकडाउन नियमों के अनुपालन का जायजा लिया। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस बलों को निर्देशित किया कि जो लोग नियम के विपरीत आना-जाना करते है उन पर सख्ती बरतें। उन्हें कोविड संक्रमण के फैलने के बारे में समझाईश दें। इसके पश्चात कलेक्टर व एसपी ने निगम क्षेत्र से होते हुए प्रतापपुर नाका, गोधनपुर, गाँधी नगर, बनारस चैक तथा खरसिया नाका का भी दौरा कर कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन का जायजा लिया और तैनात कर्मचारियों को कोविड संक्रमण को रोकने में उनकी जिम्मेदारी का बोध कराते हुए हौसला बढ़ाया। इसके बाद अम्बिकापुर के प्रमुख चैक-चैराहों तथा मार्गों पर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेते हुए घड़ी चैक में बेवजह घूमने वालों तथा वाहन चालकों को फटकार लगाकर अधिकारियों को चालानी कार्यवाही के निर्देश दिए।शनिवार को राजस्व व निगम के टीम द्वारा नियमो का उल्लंघन करने वाले 131 व्यक्तियों पर 43 हजार 550 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब तक 3 हजार 287 लोगो पर 6 लाख 12 हजार 700 रुपये की चालानी कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान अम्बिकापुर एसडीएम श्री प्रदीप साहू, तहसीलदार श्री ऋतुराज बिसेन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

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