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ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया सफल खुलासा, आरोपी को कोर्ट से आजीवन कारावास

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Police successfully disclosed blind murder, accused sentenced to life imprisonment by DJ court

बालोद। थाना डौंडी लोहारा क्षेत्र में घटित एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस की प्रभावी एवं वैज्ञानिक विवेचना के परिणामस्वरूप आरोपी को माननीय DJ न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

 

प्रकरण थाना डौंडी लोहारा के अपराध क्रमांक 19/26, धारा 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था।

 

मृतिका की पहचान बनी पहली बड़ी चुनौती

 

घटना के प्रारंभिक चरण में मृतिका की पहचान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। मृतिका के हाथ पर अंग्रेजी अक्षरों में “K.K.” का टैटू बना हुआ था। पुलिस ने इस टैटू को महत्वपूर्ण पहचान की कड़ी के रूप में लेते हुए तकनीकी एवं मैदानी स्तर पर जांच प्रारंभ की।

 

लगातार प्रयास एवं जांच के दौरान मृतिका की पहचान बालोद निवासी कमला राजपूत के रूप में की गई। मृतिका की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके संपर्कों, गतिविधियों एवं घटना से जुड़े प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच की।

 

तकनीकी साक्ष्यों से खुलती गई हत्या की कड़ियां

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह द्वारा प्रकरण की विवेचना को प्राथमिकता देते हुए पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 

विवेचना के दौरान घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलित किए गए। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच एवं मैदानी विवेचना का प्रभावी उपयोग किया गया। उपलब्ध तकनीकी जानकारी का विश्लेषण कर घटनाक्रम की कड़ियों को आपस में जोड़ा गया, जिससे पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल हुई।

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