CG NEWS: Misbehavior with female health officials proves costly; CMHO suspended.
रायपुर। महिला कर्मचारियों की गरिमा, सम्मान और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की ओर से इस मुद्दे को शासन और प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाए जाने तथा विरोध स्वरूप एकदिवसीय धरना दिए जाने के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अमृतलाल रोहलेंडर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
संघ की ओर से मांग की गई थी कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए और महिला कर्मचारियों के सम्मान एवं सुरक्षित कार्य वातावरण को सुनिश्चित किया जाए।
शिकायतों की जांच के बाद शासन ने की कार्रवाई
शासन के आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी करने और अनुचित स्पर्श किए जाने संबंधी आरोपों की शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत की जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के कथन दर्ज किए गए। जांच के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शासन ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया।
आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख
शासन के आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन तथा गंभीर कदाचरण की श्रेणी में परिलक्षित होता है।
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत डॉ. अमृतलाल रोहलेंडर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


