रायपुर। कोरोना संक्रमण रोकने लिए प्रशासन अब सख्ती दिखाएगा, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर कहा है कि बिना मास्क पहने लोगों को पेट्रोल-डीजल, राशन और शराब नहीं दिया जाएगा।
बता दे की कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि पेट्रोल-डीजल और राशन दुकानों में सामग्री लेने आने वाले अनेक लोग बिना मास्क पहने सामग्री क्रय कर रहे हैं. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाही के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी पेट्रोल पम्पों और राशन दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क पहनने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. कलेक्टर ने बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का उलंघन करने वालों को पेट्रोल, डीजल और राशन नहीं देने के निर्देश दिए है. उन्होंने ग्राहकों को राशन लेने आने वालों को मास्क पहन कर जाने की अपील भी की है. जिससे कोरोना बीमारी का संक्रमण न फैले.
एस भारतीदासन ने जिले के सभी मदिरा दुकानों में लगने वाली लोगों की लाइन में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने संबंधी नियम का पालन कराने के निर्देश सहायक आयुक्त आबकारी को दिए हैं. कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जो भी बिना मास्क के लेन देन करने आए, उन्हें मदिरा का विक्रय न किया जाए. उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि रायपुर जिले के मदिरा दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि कई मदिरा दुकानों में लोग बिना मास्क के उपस्थित हो रहे हैं और उनके द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है. इसके बावजूद दुकान संचालक द्वारा उन्हें मदिरा विक्रय किया जाता है. इससे संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण का खतरा बना रहता है. कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मदिरा दुकानों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।