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हरियाणा IPS सुसाइड- महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम:गर्वनर को ज्ञापन देने जा रही कमेटी को पुलिस ने रोका, IAS अमनीत के आवास पहुंचे CID चीफ

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हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में रविवार को चंडीगढ़ में महापंचायत हो रही है। सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख राजकुमार सैनी के बयान पर हंगामा हो गया। राजकुमार सैनी ने मंच से कहा कि महर्षि वाल्मीक ब्राह्मण थे। इसके बाद महापंचायत में आए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

उधर, छठे दिन भी पूरन कुमार के पोस्टमॉर्टम पर सहमति नहीं बना पाई। दिवंगत IPS की IAS पत्नी अमनीत पी. कुमार की सेक्टर-11 स्थित आवास पर 2 सीनियर IAS अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। 7 अक्टूबर को सेक्टर-11 की ही कोठी में पूरन कुमार ने सुसाइड किया था।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि हम IPS पूरन कुमार के परिवार से लगातार मिल रहे हैं। परिवार के कहने पर ही रोहतक SP को हटाया। उसे ऑन रोड कर कहीं पोस्टिंग नहीं दी। आज शाम तक मामला सॉल्व हो सकता है।

वहीं 31 मेंबरी कमेटी के सदस्य गुरमेल सिंह का कहना है कि परिवार ने साफ किया है कि हमें नौकरी का लालच देकर शांत नहीं करा सकते। सरकार शरारत करने की कोशिश कर रही है।

आज क्या-क्या हुआ जानिए…

सुसाइड की फोटो सामने आई IPS पूरन कुमार के सुसाइड के 5 दिन बाद एक फोटो सामने आई है। पूरन कुमार की डेडबॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में बने साउंड प्रूफ कमरे में सोफे पर पड़ी है। उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा है। टी-शर्ट भी खून से सनी है। पूरन कुमार दाहिने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं। उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है।

SC/ST एक्ट की धारा मजबूत की चंडीगढ़ पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट की धारा मजबूत की है। SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) की जगह अब धारा 3(2)(V) लगाई गई है, जिसमें उम्रकैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि, SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) में 5 साल तक सजा के अलावा जुर्माने का प्रावधान है।

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