रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कल रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट में 7 हजार पन्नों से ज्यादा का चालान पेश किया है। ED के अधिकारी 4 बंडल दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे थे। वहीं चैतन्य की रिमांड के लिए EOW-ACB ने भी कोर्ट में आवेदन लगाया है।
पेशी के दौरान आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भी कोर्ट में आवेदन दिया। दोनों एजेंसियों ने चैतन्य बघेल की 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी है। वहीं आज यानी मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि, अब EOW-ACB की भी टीम भी घोटाले को ले कर पूछताछ कर जांच करेगी।
बता दें कि, चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उन्हें शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये मिले थे, जिसे उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था। वहीं ACB-EOW की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो गई है। सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। याचिका में चैतन्य की हिरासत को अवैध बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की गई है. अब सबकी नजरें रायपुर कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या EOW-ACB को चैतन्य की 7 दिन की रिमांड मिलेगी या नहीं।