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रायपुर : स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क शर्तो के अधीन संचालित होंगे, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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रायपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ.एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को ध्यान में रखते हुये रायपुर जिले अंतर्गत स्थित स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क को कुछ शर्तों के साथ संचालित करने हेतु आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत ही सम्मिलित हो सकेगे। इसके प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक तथा टच फ्री मोड में होना चाहिए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क स्थल में उपस्थित व्यक्ति खांसते या छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल या मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे।

स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क के संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये गये सामाग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। स्थल पर संचालक एवं व्यक्तियों द्वारा साबुन, तौलिया आदि का अदान – प्रदान नही किया जायेगा, स्वयं का साबुन, तौलिया आदि उपयोग करना होगा। स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क स्थल में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉशरूम, कुर्सी, टेबल. बेंच एवं ऐसी सतह, जो टच फी मोड में न हो, को समय-समय पर 01 प्रतिशत सोडेशियम हाइपोक्लोराइड अथवा 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से साफ करना होगा।

स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क स्थल में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाये ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। उपयोग में लाये जाने वाला पानी को समय-समय पर फिल्टेरेशन अथवा क्लोरोनाईजेशन करना होगा। छोटे बच्चों, अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं दवाईयों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क स्थल में जाने की अनुमति नहीं होगी।

स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क स्थल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना है। स्थल पर सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हंेडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था किया जाना है। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क स्थल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क स्थल के संचालक की होगी।

स्थल पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। एक रजिस्टर भी संधारित किया जाए, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नबंर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

कंटेनमेंट जोन में स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क बंद करना होगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय – समय पर जारी किये गये के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। इन शर्ताें का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क स्थल के संचालक की होगी तथा उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्यवाही की जाएगी।

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