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HIGH COURT: भिलाई के प्रोफेसर पर जानलेवा हमला के मामले में भूपेश बघेल के बेटे की ओर से कपिल सिब्बल ने बहस की, चीफ जस्टिस ने माना इस मामले में “निजात के अधिकार” का हुआ हनन

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HIGH COURT: भिलाई के प्रोफेसर पर जानलेवा हमला के मामले में भूपेश बघेल के बेटे की ओर से कपिल सिब्बल ने बहस की, चीफ जस्टिस ने माना इस मामले में “निजात के अधिकार” का हुआ हनन

रायपुर।भिलाई के विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बगल की ओर से आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिंबल ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में बहस की अधिवक्ता सिंबल ने चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड को लेकर बहस में हिस्सा लिया बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह माना कि मामला मिजाज के अधिकार के हनन का है| गौर तलब है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य और उनकी बहन से भी पूछताछ की गई थी| इस प्राण घातक हमले में नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है मामले में पुलिस ने पहले ही सीडीआर डिटेल तलब किया हैं। अगली सुनवाई ए 14 दिन बाद निर्धारित की गई है।

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