बिलासपुर वॉच

शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज किया

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शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज किया

बिलासपुर। जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण उनके वकील ने अंतिम जमानत अर्जी पर कोर्ट से आग्रह किया था कि जल्द ही सुनवाई हो जिस पर जस्टिस पी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई अनवर के वकील ने मेडिकल बेस पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया था वकील ने अनवर की बीमारी के संबंध में कहा कि किडनी की बीमारी के कारण उन्हें यूरिन करने में परेशानी हो रही है और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है। सुनवाई के दौरान आर्थिक अपराध शाखा (EOW) गिरफ्तारी के दौरान भी अनवर की ओर से मेडिकल इमरजेंसी का बहाना किया गया था| मेडिकल बोर्ड से जांच करने पर मेडिकल से संबंधित कोई भी परेशानी सामने नहीं आई| दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया और नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद सुनवाई की जाएगी| ईओडब्ल्यू ने यश और नितेश पुरोहित को भी आरोपी बनाया है, दोनों की ओर से हाई कोर्ट में फिर को चुनौती दी गई थी और FIR को निरस्त करने का निवेदन किया गया था EOW की तरफ से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें राहत देना उचित नहीं है, सनी के बाद हाई कोर्ट ने 22 को EWO के सामने हाजिर होने के लिए कहा है तब तक कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से EOW को मना किया है|

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