19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम साढ़े सात बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
निर्वाचन आयोग ने एक और अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना के अनुसार 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम साढ़े सात बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान कोई एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका प्रकाशत या प्रचार किया जा सकेगा।गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा। लोकसभा चुनावों के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी होंगे।