बिलासपुर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षक की रिट याचिका स्वीकार की

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षक की रिट याचिका स्वीकार की

कमलेश लव्हात्रे ब्यूरो चीफ

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए द्वितीय समयमान वेतनमान देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने कहा है। अभ्यावेदन पर विभागीय अधिकारी 60 दिनों के भीतर अपना निर्णय लेंगे। याचिकाकर्ता पात्र पाए जाते हैं तो वर्ष 2019 से एरियर्स सहित द्वितीय समयमान वेतनमान का विभाग को भुगतान करना होगा।

उच्च वर्ग शिक्षक देवकुमार गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि वह सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल, अंबिकापुर में उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर वर्ष 1999 से पदस्थ था । पदस्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2009 में उन्हें प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किया गया। 20 वर्ष की सेवा अवधि वर्ष 2019 में पूर्ण होने के बावजूद भी उन्हें द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर के तहत् कोई भी शासकीय कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम समयमान वेतनमान, 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय समयमान वेतनमान तथा 30 वर्ष की सेवा के पश्चात् तृतीय समयमान वेतनमान का पात्र है।

याचिकाकर्ता को 10 वर्ष की सेवा अवधी पूर्ण होने पर प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान कर दिया गया है। परन्तु 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् वर्ष 2019 से द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में 31 मार्च 2023 को कलेक्टर, सरगुजा द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर उसे द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने का आदेश किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस चंदेल के सिंगल बेंच में हुई।

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